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‘राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए’, HC में सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की याचिका


नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें बढ़ सकती है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। उन्होंने इस मामले पर केंद्र सरकार से भी कदम उठाने की मांग की है।

राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट: सुब्रमण्यम स्वामी

भाजपा नेता ने कोर्ट से मांग की है कि वह इस मामले पर केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग करे। साल 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता है। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है।

भाजपा नेता ने संविधान के अनुच्छेद 9 का किया जिक्र

उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा था कि वो किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। बता दें कि भारत में एक व्यक्ति को केवल एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 2019 को गांधी को “नागरिकता से संबंधित शिकायत” विषय पर एक नोटिस भेजा गया था।

सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र में आगे लिखा था कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी, जिसमें राहुल गांधी निदेशक और सचिव थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई थी और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई थी।