Latest News नयी दिल्ली राष्ट्रीय

‘संवैधानिक है नागरिकता अधिनियम’, SC की चार जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से सुनाया फैसला


नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को 4:1 के बहुमत के फैसले से असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता की पुष्टि कर दी है। इसके तहत 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया गया था। आपको बता दें कि इनमें से अधिकतर बांग्लादेश से थे। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को 41 के बहुमत के फैसला सुनाया है।

संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता की पुष्टि की है। इसके तहत 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों को नागरिकता का लाभ दिया गया था। आपको बता दें कि इनमें से अधिकतर बांग्लादेश से थे।