Latest News झारखंड रांची

Jharkhand: निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत को लेकर ताजा अपडेट, कोर्ट ने ED से क्या कह दिया?


Hero Image

 

रांची। Jharkhand News: झारखंड हाई कोर्ट में मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की गई है।

झारखंड हाई कोर्ट में निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जो मनी IAS Puja Singhal लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 22 नवंबर को निर्धारित की। इसी बीच पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया जो अवैध खनन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं।

ईडी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इस मामले में पूजा सिंघल सहित सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थी।