बिजनेस

फास्टैग से लेकर जीएसटी तक नये साल से बदल जायेंगे नियम


नयी दिल्ली। नये साल यानि 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, पेमेंट सिस्टम और त्रस्ञ्ज रिटर्न के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसलिए 1 तारीख से पहले आप इन सभी बदलावों के बारे में जान लें, जिससे आपको नुकसान न उठाना पड़ें। एक जनवरी, 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा। हालांकि, यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा। अब तक मारुति, महिंद्रा के बाद रेनॉ और रूत्र मोटर दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80 फीसदी लाइनों को फास्टैग और 20 फीसदी लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट्स की लिमिट्स 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए तक के पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए पहले 0 (शून्य) लगाना जरूरी दिया है। यह नियम 15 जनवरी, 2021 से लागू हो जाएगा। इसके लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नई व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 जनवरी तक इंतजाम करने के लिए कहा है। स्श्वक्चढ्ढ ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है।
नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है। फास्टैग के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 फीसदी निवेश करना जरूरी होगा। वहीं, 25 फीसदी लार्ज कैप में लगाना होगा। 1 जनवरी 2021 से जीएसटी के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। थर्ड पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ऐप्स पर एक्सट्रा चार्ज लगाने का ऐलान किया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये निर्णय लिया गया है। बता दें देश के छोटे कारोबारियों को सरल, त्रैमासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न फाइलिंग सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे। इनमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 त्रस्ञ्जक्र 1 रिटर्न भरना होगा। 1 जनवरी के बाद कम प्रीमियम में बीमा खरीद पाएंगे। ढ्ढक्रष्ठ्रढ्ढ ने सभी कंपनियों को सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। बता दें आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है।