पटना (आससे)। बिहार में आय के अनुसार टैक्स नहीं देने वालों की संख्या टैक्स संग्रह के अनुपात में काफी कम है। विभाग ने आय छिपाकर टैक्स चुकाने वाले एक हजार लोगों को नोटिस जारी किया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। जबकि बचे हुए लोगों को नोटिस भेजने का सिलसिला जारी है।
इसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष के अलावा छह साल तक के पुराने मामले भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि चार-पांच साल पहले जिन्होंने आय के अनुसार गलत या कम रिटर्न फाइल किया था उन्हें भी नोटिस भेजा गया है। जिन्हें नोटिस भेजा गया है उन्हें इसका जवाब जुर्माने के साथ एक महीने के अंदर देने को कहा गया है।
यदि किसी को लगता है कि उन्होंने ठीक या ज्यादा टैक्स दिया है तो उन्हें आयकर विभाग के सामने पेश होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। निर्धारित समयसीमा के अंदर जुर्माना नहीं देने वाले लोगों पर ढाई गुना पेनाल्टी देनी होगी। साथ ही उन्हें सजा भी हो सकती है।
आयकर के नए नियम अनुसार, नए वित्तीय वर्ष एक अप्रैल, 2021 से कम टैक्स देने या टैक्स में गड़बड़ी करने वाले तीन साल से ज्यादा पुराने मामलों की जांच नहीं होगी। हालांकि 50 लाख से कम टैक्स की गड़बड़ी करने वाले मामलों में ही ये नियम लागू होगा।