पटना (विधि सं.)। मोतिहारी के सीजेएम सुधीर कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। श्री सिन्हा के विरुद्ध ये काररवाई बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल और अपील) रूल्स, २०२० के रूल ६ के सब-रूल में दी गयी अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा की गयी है।
आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के प्रभाव में रहने तक श्री सुधीर कुमार सिन्हा बगैर पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। निलंबन की अवधि के दौरान वे बिहार सर्विस कोड के रूल ९६ के तहत सब्सिस्टेन्स अलाउंस यानी जीवन निर्वाह भत्ता लेने के हकदार होंगे। सीजेएम, मोतिहारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है।