पटना। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य में 2 जून से सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर सुबह 6 से 2 बजे दिन तक खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे।
मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि खाद्यान सामग्री राशन, फल और सब्जी आदि दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 2 बजे तक खुलेंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब एक समय निर्धारित किया गया है। सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अब शाम चार बजे तक खुल सकेंगे। निजी दफ्तर बंद रहेंगे।
8 जून तक जारी रहेंगी ये पाबंदियां…
* सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति।
* अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित
* आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन भी बंद
* नियम के उल्लंघन करने पर गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना
* सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, कॉलेज में परीक्षाएं नहीं होंगी
* सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रखने का निर्णय
*मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक
* सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद
प्रतिदिन खुलनेवाले दुकान/प्रतिष्ठान: किराना दुकान, फल/सब्जी मंडी, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें, पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसी/अन्य आवश्यक सेवाएं, डेयरी/मिल्क बूथ, मीट एवं मछली की दुकानें, पीडीएस की दुकानें, पशु चारा की दुकान।
सोम, बुध, शुक्रवार को खुलेंगी: इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स (बिक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रॉनिक गुड्स – मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (बिक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल वक्र्स शॉप/ गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्युरिटी, रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स लुब्रिकेंट (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित), वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र, साइकिल/साइकिल मरम्मति की दुकान, फर्निचर की दुकान, स्टेशनरी, सौन्दर्य प्रसाधन की दुकान।
मंगल, गुरु, शनि को खुलेंगी: कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), सोना-चांदी की दुकान, ड्राइ क्लीनर्स की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा- सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सेनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्रीद्य बर्तन की दुकान, स्पोर्ट्स/खेलकूद सामग्री की दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें, अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हों।