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गुलशन कुमार मर्डर केस: रउफ मर्चेंट की सजा बरकरार, अब्दुल रशीद को भी आजीवन कारावास


  • मुंबई, : टी-सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या साल 1997 में मुंबई में की गई थी। बदमाशों ने जुहू इलाके में उनको गोलियों से भूनकर मौत के घात उतार दिया था। अब इस केस से जुड़ी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गुलशन कुमार हत्याकांड में रउफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर रमेश तौरानी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने तौरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।

इसके अलावा एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अब्दुल रशीद दाऊद मर्चेंट को एचसी द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।