- लखनऊ, : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विन टावर से जुड़े मामले में नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त सभी आरोपी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बता दें, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (31 अगस्त) को सुपरटेक द्वारा बनाए गए ट्विन टावरों की दोनों 40-मंजिला गिराने का आदेश के बाद दिए हैं।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को आदेश दिया है कि उसे ट्विन टावरों के फ्लैट मालिकों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उनकी रकम को वापस लौटाना होगा। वहीं, टावरों को गिराए जाने का खर्च भी सुपरटेक को ही उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा,
दो 40-मंजिला टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था। नोएडा सेक्टर-93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1,000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था और सुपरटेक द्वारा अपनी लागत पर दो महीने की अवधि के भीतर तोड़ा जाना चाहिए।