- नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनावों के बाद हुयी हिंसा की घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंपने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई 22 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। ममता बनर्जी राज्य सरकार ने अपने वाद में आरोप लगाया है कि सीबीआई सीबीआई कानून के अनुसार राज्य की मंजूरी लिये बगैर ही जांच कर रही है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को अब और स्थगित नहीं करेगी और दशहरा अवकाश के बाद इसकी सुनवाई करेगी।
पीठ ने कहा, ” कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 20 सितंबर, 2021 से पहले ही इस संबंध में भारत संघ पर नोटिस तामील कर दी गयी थी। केन्द्र की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है। मामले को 22 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाये। इस बीच प्रतिवादी अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं।”