नई दिल्ली । कर्नाटक का हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक याचिका में इस मामले की सुनवाई को हाईकोर्ट से ट्रांसफर करवा कर सुप्रीम कोर्ट से इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसी सूरत में इस मामले को यहां क्यों उठाया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में आगे सुनवाई की तारीख देने से भी इनकार कर दिया है।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ गठित की थी। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जैबुन्नीसा मोहिउद्दीन शामिल हैं।
आपको बता दें कि ये विवाद इस वर्ष जनवरी मे कर्नाटक के उडुपी और चिक्कमंगलुरु से शुरू हुआ था। उस वक्त कुछ शिक्षण संस्थाओं में छात्राएं हिजाब पहनकर आई थीं, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था। इसके बाद राज्य के कुंडापुर और बिंदूर में भी इसी तरह से कुछ छात्राओं के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने से ये मामला काफी बढ़ गया था।