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- प्रधानाध्यापक-शिक्षकों की होगी निगरानी
- शैक्षणिक, वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार भी
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(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य में राजकीयकृत, परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। इससे संबंधित प्रावधान ‘बिहार राजकीयकृत माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंध समिति गठन एवं संचालन नियमावली, 2022’ में किये गये हैं।
प्रावधान के मुताबिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के कार्यकलापों पर प्रबंध समिति की निगरानी रहेगी। विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में सुधार, समुचित अनशासन, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को समयनिष्ठï बनाना, उपस्कर एवं अन्य सामग्री का संरक्षण, उनका लेखा, रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकार का ध्यान आकृष्ट कराना, शिक्षकों के गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था, विद्यालय के संचालन में अभिभावकों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग की व्यवस्था, विद्यालय भवन की मरम्मती एवं सफाई की व्यवस्था, विद्यालय के विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था, विकास के लिए प्राप्त अनुदान राशि का समय पर उपयोग व लेखा संधारण की व्यवस्था तथा विद्यालय के हित में अन्य आवश्यक काररवाई के अधिकार प्रबंध समिति को दिये गये हैं। प्रबंध समिति के सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिये जायेंगे।
प्रबंध समिति की बैठक समय-समय पर बुलाने, बैठक की कार्यवाही तैयार कर उसका संधारण, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण, विद्यालय में समुचित अनुशासन, शिक्षण की प्रगति, पाठ्यक्रम के तहत शिक्षकों की प्रगति, विद्यालय भवन, उपस्कर, पाठ्यसामग्री, कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित साफ-सफाई व रख-रखाव, मासिक, त्रैमासिक, अद्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं का समय से संचालन, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल, विद्यालय निधि का नियमानुसार समुचित प्रयोग व लेखा का संधारण, लेखा का समय-समय पर अंकेक्षण व आपत्तियों का निराकरण, खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं बाल विकासोपयोगी कार्यक्रम की व्यवस्था, एकेडमिक कैलेंडर, विद्यालय का चतुर्दिक विकास तथा अभिभावक-शिक्षक एसोसिएशन के गठन का जिम्मा प्रबंध समिति के पदेन सचिव, जो प्रधानाध्यापक बनाये गये हैं, पर सौंपी गयी है।
विद्यालय विकास कोष, छात्र कोष एवं अन्य राशि का व्यय विभागीय पत्र-परिपत्र एवं निर्देशों के अनुरूप होगा। विद्यालय विकास कार्य योजना, मद एवं कार्य के लिए प्रबंध समिति ही स्वीकृति प्रदान करेगी। उसके अनुरूप राशि की निकासी होगी। विकास निधि विद्यालय के पदेन सचिव यानी प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक प्रतिनिधि को छोड़ कर किसी भी शिक्षक, जिसे प्रबंध समिति नामित करेगी, के संयुक्त नाम से खोले गये बचत खाता में राशि जमा की जायेगी तथा उनके संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी होगी।