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मुंबई, । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में कमियों के कारण चार सहकारी बैंकों पर कुल चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चार अलग-अलग विज्ञप्तियों के अनुसार, नियामक अनुपालन में कमियों को लेकर जुर्माना लगाया गया है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा करना नहीं है।
रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अंदरसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.5 लाख रुपये और महाराष्ट्र के अहमदपुर स्थित महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थि नांदेड़ मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।