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कांग्रेस ने रोजगार मेला को लेकर PM मोदी पर साधा निशाना
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नई दिल्ली, । अगर आप नौकरीपेशा कर्मचारी हैं तो, आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का फायदा मिलता है। पेंशन के जरिए रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को सही से चलाने में आसानी होती है। ईपीएफ मेंबर की मृत्यु या अन्य आकस्मिक घटना जैसी परेशानियों से बचने के लिए अपने पीएफ अकाउंट का नॉमिनी बनाना जरूरी होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी सदस्यों को भविष्य निधि (PF) नामांकन सुविधा देता है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करके अपना ईपीएफ, ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। ईपीएफओ के सदस्य नया पीएफ नामांकन दाखिल करके अपने नॉमिनी में बदलाव भी कर सकते हैं। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को अपने नॉमिनी को बदलने के लिए ईपीएफओ से पूछने की जरूरत नहीं है। पीएफ खाताधारक नया नामांकन दाखिल करके खुद ऐसा कर सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने खाते में किसी को नामांकित करें ताकि उनकी मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति आसानी से रकम का दावा कर सके। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब शुरू में नामांकित नामों को बदलना पड़ सकता है। इसके लिए ईपीएफ सदस्य ईपीएफ नामांकन ऑनलाइन बदल सकते हैं। आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया के स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस के बारे में।