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Gyanvapi Case Verdict: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई सियासी हस्‍त‍ियों ने फैसले का किया स्‍वागत


नई‍ दिल्‍ली, वाराणसी जिला अदालत ने सोमवार को मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा-अर्चना की अनुमति मांगने वाली याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया गया था। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने अपने आदेश में कहा कि वह मंदिर में पूजा-पाठ के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी। जानें इस फैसले पर किसने क्‍या कहा….

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा- हम फैसले का सम्मान करते हैं, हम ज्ञानवापी का भी सम्मान करते हैं। अगली सुनवाई में हमें कानून पर भरोसा है। हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ हैं। उन्‍होंने एक अन्‍य ट्वीट में कहा-

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल दो वाक्‍यों का ट्वीट किया। उन्‍होंने कहा- जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव…

उत्‍तर प्रदेश के उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- बाबा विश्वनाथ जी और मां शृंगार गौरी मंदिर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, सभी लोग फैसले का सम्मान करें। उन्‍होंने एक अन्‍य ट्वीट में कहा-

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा- ये हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।

उल्‍लेखनीय है कि पांच महिलाओं ने याचिका दायर कर उन देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनकी मूर्तियां को ज्ञानवापी की बाहरी दीवार पर स्थित होने का दावा किया जाता है। अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है। उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया था। जिला अदालत ने पिछले महीने इस मामले में फैसला 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर तय की है।