नई दिल्ली, । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अल इस्लाम टूर कार्पोरेशन (Al Islam Tour Corporations) की ओर से दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। इस याचिका में हज 2022 के लिए प्राइवेट टूर आपरेटर्स ने अनुमति मांगी है। जस्टिस अब्दुल नजीर और पामिदिगन्तम श्री नरसिम्हा की बेंच ने अल इस्लाम टूर कार्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने मांग की कि उन्हें इस बात की अनुमति मिले कि वे अपनी याचिका को संबंधित हाई कोर्ट में दायर कर सकें।