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Lakhimpur Kheri : सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश


  • सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह गवाहों को सुरक्षा दे. यही नहीं उच्चतम न्यायालय ने गवाहों के बयान तेजी से दर्ज करने का आदेश भी दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार 8 नवंबर को होगी.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे वे सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार चश्मदीद गवाहों के बयान सीलबंद लिफाफे में जमा कर देगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन्होंने कार और उसके अंदर बैठे लोगों को देखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बताया गया है कि दुर्घटना स्थल पर 4000-5000 स्थानीय लोग दुर्घटना से पहले से ही मौजूद थे और दुर्घटना के बाद आंदोलन में भी मौजूद रहे. अगर ऐसा है तो फिर इन लोगों की पहचान करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा, अगर तमाशाईयों की बजाय चश्मदीद गवाह हैं तो उनसे मिली फर्स्ट हैंड रिपोर्ट का होना ज्यादा अच्छा है. वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और 23 ने उस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है.