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New Year 2023: Credit card से लेकर कोरोना टेस्टिंग तक कल से बदल जाएंगे ये नियम


नई दिल्ली, । 2023 शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। नया साल शुरू होने पर हर साल कुछ न कुछ नए बदलाव लागू होते हैं। 1 जनवरी,2023 से भी कुछ ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जेब पर पड़ेगा।

इसमें बैंक लॉकर, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी ई- इनवॉइस, एनपीएस में आंशिक निकासी, केबल और डीटीएच उपभोक्ताओं से जुड़े नियम शामिल हैं, जिनमें हुए बदलावों के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।

बैंक लॉकर (Bank Locker)

नए साल में बैंक लॉकर से जुड़े सभी नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। नए नियमों के तहत आरबीआई ने बैंकों को अब लॉकर के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया है और जबावदेही भी तय की है। ऐसे ग्राहक जिनका पहले से ही बैंक में लॉकर है। अब उन्हें बैंक के साथ नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना होगा।

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क्रेडिट कार्ड (Credit card)

नए साल के पहले दिन से एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे कुछ बैंक अपनी क्रेडिट कार्ड पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं, जिसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट्स और चार्जेस में बदलाव हो सकता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव हर बैंक के हिसाब से अलग -अलग हो सकता है।

जीएसटी ई- इनवॉइस ( GST e-Invoice)

व्यापारियों के लिए भी 1 जनवरी से जीएसटी के लिए नियमों बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार की ओर से जीएसटी ई-इनवॉइस की सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऐसे में अब 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल से ई- इनवॉइस जनरेट करना होगा।

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टीवी देखना सस्ता

ट्राई की ओर से केबल और डीटीएच को लेकर जारी किया गया नियम एक जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके बाद 19 रुपये से कम कीमत वाले चैनल ही बुके में शामिल होंगे। केबल और डीटीएच सेवा प्रदाता एक चैनल पर 45 प्रतिशत तक का ही डिस्काउंट दे सकता है। इससे आपका टीवी देखना सस्ता हो सकता है।

NPS में निकासी

एनपीएस से आंशिक निकासी की सुविधा पीएफआरडीए की ओर से एक जनवरी से बंद कर दी जाएगी। इसके बाद आप ऑनलाइन एनपीएस से निकासी नहीं कर सकते हैं।

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कल ने अनिवार्य होगा कोरोना RT-PCR टेस्ट

जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग और चीन से आने वाले यात्रियों के लिए एक जनवरी से नकारात्मक RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ये फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।