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PFI: केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी PFI पर कार्रवाई के दिए आदेश


जयपुर, : केंद्र सरकार के बाद राजस्थान के गृह विभाग ने भी वीरवार को एक आदेश जारी कर राज्य पुलिस को पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) और इसी तरह के अन्य संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है। इससे पहले पीएफआइ व इसके सहयोगी संगठनों पर केंद्र सरकार ने बुधवार को पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था।

राजस्थान के गृह विभाग ने दिए कार्रवाई के आदेश

प्रेट्र के मुताबिक, राजस्थान के गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आतंकवाद विरोधी दस्ते और विशेष अभियान समूह), जयपुर और जोधपुर के आयुक्तों, महानिरीक्षक रेंज और पुलिस अधीक्षकों और जिला अदालतों को इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

इसलिए की गई कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीपुल्स फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) और उसके आठ सहयोगी संगठनों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई कड़े आतंकरोधी कानून यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून) के तहत की गई है। पीएफआइ के अलावा उसके जिन सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें कैंपस फ्रंट आफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, आल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कांफेडरेशन आफ ह्यूमन राइट्स आर्गनाइजेशन, नेशनल वूमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।

पीएफआइ को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया

गृह मंत्रालय ने पीएफआइ को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। प्रतिबंध के बाद इन सभी संगठनों के खातों और संपत्तियों को सील करने का रास्ता साफ हो गया है। पीएफआइ को प्रतिबंधित करने की मांग काफी समय से उठ रही थी और उत्तर प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक ने केंद्र से इसकी अनुशंसा भी की थी, लेकिन गृह मंत्रालय इसे टाल रहा था। इस समय प्रतिबंधित करने की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक हफ्ते के दौरान छापों में पीएफआइ से जुड़े 350 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी लगभग इतने ही लोगों को विभिन्न राज्यों में पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है।