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SC ने कोल ब्लॉक आवंटन केस से जुड़े अधिकारी को ED से कार्यमुक्त किया


  • सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन केस से जुड़े एक अधिकारी वैभव बजाज को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कार्यमुक्त कर दिया और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में निजी सचिव नियुक्त करने की इजाजत दे दी. इस नियुक्ति के खिलाफ एनजीओ कॉमन कॉज ने आवेदन दायर किया था. मामले पर फैसले के बाद कोर्ट ने आवेदन को खत्म कर दिया.

सॉलीसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि कोल ब्लॉक केस से जुड़े लोगों का तबादला नहीं किया जाना चाहिए, अब एक पर्यवेक्षण अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो गया है. मेहता ने कहा कि उनकी स्वास्थ्य मंत्रालय में जरूरत है, इसलिए उन्हें ED से स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा जाए.

जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सुनवाई के दौरान कहा, “अधिकारी वैभव बजाज को ईडी से मुक्त करने की मांग की गई थी. आवेदक प्रतिनियुक्ति पर डिप्टी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है. 27 नवंबर 2018 को कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कोल ब्लॉक केस से जुड़े किसी भी पर्यवेक्षण अधिकारी को नहीं हटाया जाएगा.”