योग्यता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति को गाईडलाइन जारी
(आज शिक्षा प्रतिनिधि)
पटना। राज्य के मिडिल स्कूलों में 8,386 सृजित पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण 3,523 अभ्यर्थी पहले चरण में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर उन मिडिल स्कूलों में बहाल होंगे, जो प्लस-टू स्कूल के रूप अपग्रेड हुए हैं। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली उन मिडिल स्कूलों में होनी है, जिसमें बच्चों की संख्या 100 या उससे अधिक होगी। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को प्रतिमाह 8,000 रुपये नियत वेतन के रूप में मिलेंगे। इसके साथ ही उन्हें 200 रुपये की वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद अंशकालिक हैं।
शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक पंचायतीराज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक की नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु प्रभावी होगा। चूंकि, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति का यह प्रथम चरण होगा, इसलिए प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद नियुक्ति हेतु पूर्व से निर्धारित आदर्श रोस्टर बिंदु एक से प्रारंभ होगा।
प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति की भांति ही नगर नियोजन इकाई एवं प्रखंड नियोजन इकाई को समेकित करते हुए जिला का एक रोस्टर पंजी होगा। नियुक्ति हेतु समय सारणी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तय होगा। निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियोजन इकाई को पद उपआवंटित करते हुए जिला पदाधिकारी से रोस्टर क्लियर करा कर नियोजन इकाई को कोटिवार रिक्ति का संसूचन किया जायेगा। योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव स्तर पर हाथोंहाथ, स्पीडपोस्ट अथवा निबंधित डाक से प्राप्त किया जायेगा।
यह नियुक्ति मेधासूची के आधार पर होगी। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधासूची का प्रारूप तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थीगण द्वारा योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को अवरोही क्रम में रखते हुए मेधासूची का प्रारूप तैयार किया जायेगा। योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक समान रहने की स्थिति में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें मेधासूची में ऊपर रखा जायेगा।
समान प्रतिशत अंक एवं समान जन्मतिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका नाम मेधासूची में ऊपर होगा। नियुक्ति प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर इसे औपबंधिक रूप से कम से कम पंद्रह दिनों तक जिला के एनआईसी के वेबपोर्टल पर प्रकाशित करते हुए आपत्ति प्राप्त की जायेगी। उसका निराकरण कर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा मेधासूची को अंतिम रूप देते हुए प्रकाशित किया जायेगा।
जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के परामर्श से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कैम्प में मेधासूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए उनके सर्टिफिकेट की प्रारंभिक जांच की जायेगी। कैम्प में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व समाप्त मानते हुए उपस्थित अभ्यर्थीगण अंतर्गत अंतिम मेधासूची एवं रोस्टर बिंदु को ध्यान में रख चयन सूची प्रकाशित की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच करा नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे।