पटना

पटना: लैब टेकनीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का आदेश


पटना (विधि सं)। पटना हाई कोर्ट ने लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने उक्त आदेश को बुधवार को पारित किया। 21 जून, 2015 को प्रकाशित किये गए विज्ञापन संख्या 05010115 के मामले में उक्त आदेश को खंडपीठ ने पारित किया है। विज्ञापन बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा निकाला गया था। कुल 1772 वेकैंसी थी, किन्तु नियुक्ति नहीं कि गई थी।

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित करने को भी कहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने वर्ष 2019 में किये गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के केस पर भी विचार करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने इनके मामलों पर भी विचार करने का आग्रह कोर्ट से किया था। अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 2 सप्ताह बाद कि जाएगी।