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- पहले की तरह खुलेंगे स्कूल, कॉलेज व दुकान, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर
- दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों को मिली राहत–दोनों डोज ली तो कोरोना जांच से छूट
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पटना (आससे)। दूसरे राज्यों से बिहार आनेवाले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। इसमें खासकर वैसे राज्य शामिल हैं जहां डेल्टा प्लस या ओमीक्रोन के मामले सामने आ रहे हैं। इन राज्यों से बिहार आनेवाले यात्री जिन्होंने टीके की दोनों डोज ली है, राज्य में प्रवेश करने पर उनकी कोरोना जांच नहीं होगी।
गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी किए गए अनलॉक-11 के आदेश में यह व्यवस्था की गई है। अभी तक वैसे लोगों ही इससे छूट थी जिनके पास 72 घंटे के भीतर के आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट होती थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के प्रसार की संभावना को देखेते हुए राज्य सरकार सचेत है। आधारभूत एवं आकस्मिक स्थास्थ्य सुविधाओं की अग्रिम तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। जिलों के डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को अग्रिम तैयारियों को सुनिश्चित करने को टॉस्क सौंपा गया है।
आपदा प्रबंधन समूह (सीएमजी) की 14 दिसम्बर को हुई बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनलॉक-10 में जारी दिशा-निर्देशों को अनलॉक-11 में जारी रखने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग ने अनलॉक-11 का आदेश बुधवार को जारी कर दिया। यह 16 दिसम्बर से 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी होगा। दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दफ्तर यथावत खुले रहेंगे। परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के तहत सार्वजनिक और निजी वाहनों में लोगों को हमेशा मास्क का पहनना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं भीड़भाड़ और अन्य स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए प्रचार-प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं जायेंगे।