बागपत। राजपुर खामपुर गांव में 50 साल पहले तालाब की जमीन पर मस्जिद निर्माण करना महंगा पड़ा। तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि 28 नवंबर के बाद तालाब पर बनी इस मस्जिद को गिराया जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि फैसला सुनाने के बाद 30 दिन का समय देने का प्रविधान है, इसलिए मस्जिद को तत्काल नहीं गिराई जा सकती है। ऐसे में 28 नवंबर के बाद मस्जिद गिराने की कार्रवाई होगी। बताया कि मस्जिद पूरी तरह तालाब की जमीन पर बनी है।
बागपत के राजपुर खामपुर गांव में तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को 28 नवंबर के बाद गिराया जाएगा। तहसीलदार ने बताया कि मस्जिद पूरी तरह तालाब की जमीन पर बनी है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। मस्जिद के प्रबंधक पर 4.12 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑनलाइन खोज कर सकते हैं।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने राजस्व संहिता के आधार पर सुनवाई कर निस्तारण करने का आदेश दिए। 90 दिन का समय निर्धारित किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता रेवेन्यू रविंद्र सिंह राठी तथा एडीजीसी रेवन्यू नरेश कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई कर तहसीलदार ने मस्जिद को तालाब की जमीन पर बना पाया। इस टकिया वाली मस्जिद के मुतवल्ली यानी प्रबंधक फरियाद पुत्र वहीद पर भी 4.12 लाख 650 रुपये का अर्थदंड तथा पांच हजार रुपये निष्पादन व्यय आरोपित किया गया था।