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- इवेन तिथि को खुलेगा कपड़ा, रेडिमेड, जूता, स्पोर्ट्स, टेलर, सैलून एवं पार्लर
- ऑड तिथि को खुलेगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक, फर्नीचर, आभूषण एवं अन्य प्रकार के दुकान
- फल-सब्जी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मांस-मछली, पीडीएस जैसी दुकानें प्रतिदिन खुलेगी
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, बैंक, बीमा, एटीएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूर्व की तरह रहेगा कार्यरत
- सभी प्रकार की प्रतिष्ठानें सुबह 06 से अपराह्न 02 बजे तक खोली जा सकेंगी
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बिहारशरीफ (आससे)। लॉकडाउन-4 02 जून से प्रभावी हो जायेगा, लेकिन चौथे लॉकडाउन में सरकार ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कई छूट जारी की है। इसके तहत निजी कार्यालय तो काम नहीं करेगा, लेकिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। ऑड इवेन के आधार पर अल्टरनेट डे प्रतिष्ठान खोले जायेंगे। गृह विभाग ने संबंधित जिला के जिलाधिकारियों को इसके लिए तिथि निर्धारण का आदेश दिया है। इस आलोक में नालंदा के जिला पदाधिकारी ने आवश्यक आदेश जारी कर दिया है। 02 से 08 जून तक लागू लॉकडाउन-4 के लिए जिला पदाधिकारी ने अल्टरनेट डे दुकान खोलने का आदेश निर्गत किया है। आदेश में यह कहा गया है कि आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के आलोक में गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद कोविड के मामलों में नियंत्रण करने तथा दुकान, प्रतिष्ठानों पर भीड़-भाड़ में कमी लाने के लिए दुकान और प्रतिष्ठान को 02 जून से 08 जून तक खोलने हेतु श्रेणीवार तिथि एवं समय निर्धारित किया जाता है।
जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जो आदेश निर्गत किया है उसके अनुसार बैंकिंग, बीमा संबंधित प्रतिष्ठान सभी प्रकार का निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पंप और एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस जैसे कार्य प्रतिदिन गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार खुलेगा। ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकान, आवश्यक कार्य सामग्री की दुकान, फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से 02 बजे तक खुलेगी।
जबकि कपड़ा, रेडिमेड, बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, स्पोर्ट्स, खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राइ क्लीनर्स, टेलर, सैलून तथा पार्लर इवेन वाली तिथि यानी सम अंक में दिनांक 02, 04, 06 एवं 08 जून को प्रातः 06 बजे से अपराह्न 02 बजे तक खोले जायेंगे।
जबकि इलेक्ट्रिकल गुड्स यथा पंखा, कूलर, एयरकंडीशनर्स विक्रय एवं मरम्मत, इलेक्ट्रिक गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, फर्नीचर की दुकान तथा सोना-चांदी, अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो ऑड यानी विषम अंक वाले तिथि में दिनांक 03, 05 एवं 07 जून को निर्धारित समयावधि प्रातः 06 बजे से अपराह्न 02 बजे तक खोले जा सकेंगे।
दुकान, प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किया जाना होगा। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर जिला प्रशासन द्वारा दुकान या प्रतिष्ठान को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रोतर कार्रवाई की जायेगी।
नगर आयुक्त नगर निगम बिहारशरीफ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् हिलसा, राजगीर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सिलाव, इस्लामपुर सामाजिक दूरी बनाये रखने के साथ श्रेणीवार दुकानों का ससमय आवंटित दिवस को खोलने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी एसडीओ, सभी बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया गया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन कराये। पुलिस अधीक्षक नालंदा को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने हेतु सभी पुलिस पदाधिकारी तथा थानाध्यक्षों को निर्देश देने को कहा गया है।