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अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से मिली राहत रहेगी बरकरार


रांची केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की है। हाई कोर्ट राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट से जारी नोटिस पर पहले ही रोक लगा चुकी है।

एक सभा के दौरान बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और एमपी राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत 16 मई तक बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए इसी तारीख को चुना है।

अधिवक्ताओं ने रखा राहुल का पक्ष

आज झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से न्यायाधीश जस्टिस अम्बुजनाथ की अदालत मेंअधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने उनका पक्ष रखा।

ये था मामला

बीजेपी नेता नवीन झा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी द्वारा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी। बाद में ये मामला झारखंड हाई कोर्ट में पहुंचा।