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आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को दिल्ली HC से राहत


नई दिल्ली । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन के खिलाफ शुरू की गई लोकपाल कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 

JMM अध्यक्ष पर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप

बता दें कि लोकपाल में 5 अगस्त 2020 को झामूमो (JMM) अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके परिवार पर कथिक तौर पर गैर-कानूनी साधनों के जरिए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। झारखंड के गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकपाल ने कार्यवाही शुरू की थी।

शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत

लोकपाल की कार्यवाही के खिलाफ शिबू सोरेन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है। मामले में आगे की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

कोयला मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप

भाजपा सांसद की शिकायत में कहा गया कि कोयला मंत्री के पद पर रहते हुए शिबू सोरेन और उनके परिवार के लोगों ने अकूत संपत्ति अर्जित की। यह संपत्ति झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों में है। लगभग तीन दर्जन अचल संपत्ति की सूची लोकपाल को सौंपी गई थी। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि शिबू सोरेन के परिवार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीके से कई व्यवसायिक और आवासीय संपत्तियां अर्जित की हैं। शिबू सोरेन पर सरकारी खजाने का नुकसान करने का आरोप है।

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सोरेन परिवार पर निशिकांत दूबे के कई आरोप

मालूम हो कि भाजपा सांसद डा निशिकांत दुबे पिछले कई वर्षों से शिबू सोरेन, उनके बेटे और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन पर अक्सर गंभीर आरोप लगाने को लेकर चर्चा में रहते हैं। भाजपा सांसद कई बार सोरेन परिवार पर मनी लांड्रिंग और अवैध खनन से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद और खान विभाग की सचिव रह चुकी आइएएस पूजा सिंघल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।