Latest News नयी दिल्ली राष्ट्रीय

एक देश-एक राशन कार्ड पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा,


  • नई दिल्ली. एक देश-एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) मामले में सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र ने इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर गलत बयान देने का आरोप लगाया है. केंद्र ने कहा कि पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार के वकील ने गलत बयान देकर कोर्ट को गुमराह किया है.

एक देश एक राशन कार्ड के मामले में पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद की थी कि हर राज्य इस स्कीम को लागू करे. उस वक्त दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली ने ये योजना लागू कर दी है.

शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर विकास में देरी पर कड़ा रुख भी जताया. कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस साल नवंबर तक उन प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न कैसे मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है.मई 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को उन राज्यों में भी राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी, जहां वे काम करते हैं और जहां उनका राशन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है. ये योजना प्रवासी मजदूरों के लिए है. इसलिए सभी राज्यों के राशन कार्ड को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है. केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ ने अभी तक लागू नहीं किया है.