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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर IGST लगाने को असंवैधानिक बताने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक


  • नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrator) के व्यक्तिगत इस्तेमाल पर आईजीएसटी (IGST) लगाने को असंवैधानिक करार देने के आदेश पर रोक लगा दी है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में या अन्य किसी तरीके आया हो. अदालत ने साथ में निर्देश दिया था कि ऐसे लोगों को लिखित में देना होगा कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर का आयात व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया है न कि वाणिज्यिक इस्तेमाल के उद्देश्य से.

जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से जवाब देने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, ‘हम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं.’अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी और इसमें ऑक्सीजन सांद्रकों समेत कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा.