नई दिल्ली । देश की राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण और ओमिक्रोन के खतरे के मद्देनजर हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के पहले चरण पहले चरण यानी यलो अलर्ट के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ये पाबंदियां लगातार दो दिन तक संक्रमण दर 0.50 या उससे ऊपर रहने पर लागू होती हैं। स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल, जिम को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश बुधवार सुबह से ही लागू हो गया है।
50 प्रतिशत कर्मी करेंगे वर्क फ्राम होम
ग्रेड-1, दास कैडर व सेक्शन आफिसर से ऊपर के अफसरों के अलावा सभी कर्मियों में 50 प्रतिशत को ही कार्यालय बुलाने की अनुमति दी गई है। शेष कर्मी वर्क फ्राम होम करेंगे। अनिवार्य सेवाओं वाले सभी कार्यालयों में 100 प्रतिशत उपस्थिति होगी। सभी निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत उपस्थिति ही रखनी होगी।
खेल गतिविधियां बंद रहेंगी
स्विमिंग पूल, स्पोट्र्स कांप्लेक्स व स्टेडियम में खेल गतिविधियां बंद रहेंगी। सिर्फ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का प्रशिक्षण हो सकेगा। पार्क, बाग, गोल्फ कोर्स में सिर्फ सैर कर सकेंगे और खेल सकेंगे।