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कलकत्ता HC ने भाजपा कार्यकर्ता के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश


 कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बुधवार को बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के मोयना के भाजपा कार्यकर्ता दीनबंधु मिद्या (18) के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने यह आदेश मृतक के परिवार की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। परिवार का आरोप है कि हत्या सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने की है।

 

अदालत ने निर्देश दिया कि दोबारा पोस्टमार्टम कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में किया जाएगा। पूरे पोस्टमार्टम प्रकिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अदालत ने साथ ही कहा कि इस घटना की जांच पूर्व मेदिनीपुर जिला पुलिस की निगरानी में जारी रहेगी। पिछले हफ्ते गुरुवार को मोयना थाना के गोरामहल गांव से दीनबंधु मिद्या का एक पान के खेत से संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया था।

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

परिवार के सदस्यों और भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसका अपहरण किया और हत्या की। हालांकि तृणमूल ने आरोपों को खारिज किया था। मिद्या की मां हिनारानी ने सीबीआइ से इसकी जांच कराने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया था कि मेरा बेटा बुधवार से लापता था। हमें कुछ समय से तृणमूल के कुछ सदस्य धमकी दे रहे थे। उन्होंने ही मेरे बेटे की हत्या की।