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कार्ति चिदंबरम को राहत, मिली विदेश जाने की अनुमति


नई दिल्‍ली: आईएनएक्‍स मीडिया केस में पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सर्शत विदेश जानी की अनुमति दे दी है। कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने से पहले यात्रा संबंधी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दो करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराने का आदेश दिया है। उन्‍हें छह माह तक के लिए विदेश यात्रा की मंजूरी मिली है।

प्रवर्तन निदेशालय ने आज 2 करोड़ की जमा राशि का विरोध करते हुए कहा कि एक अन्य अदालत ने उसे 10 करोड़ जमा करने के लिए कहा था और इसे जारी रखा जाना चाहिए। चिदंबरम के वकील कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल संसद का सदस्य है और वह भाग नहीं रहा है। इसलिए उसकी 10 करोड़ का जमा राशि के आदेश को माफ किया जाना चाहिए।

INX मीडिया घोटाला मामले उस समय हुआ था, जब उनके पिता पी चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री थे।

कथित धन के बारे में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। कांग्रेस नेता ने पहली बार सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 करोड़ जमा किए थे, क्योंकि उन्हें इस वर्ष की शुरुआत में विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। वह 2019 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में 100 से अधिक दिनों के लिए कैद थे।

तिहाड़ जेल में 22 दिन बिताने के बाद,कार्ति चिदंबरम को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। उनके और उनके पिता के आईएनएक्स मीडिया में विदेशी फंडों की भारी भरकम सुविधा के आरोपों पर कई उदाहरणों पर चुटकी ली गई। यह कंपनी पीटर और इंद्राणी मुखर्जी द्वारा 2007 में स्थापित की गई थी, जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे।