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कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब


नई दिल्ली, ।  उत्तर प्रदेश के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा से निलंबित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने सीबीआइ को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी। कुलदीप सेंगर ने उम्रकैद की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के तीस हजारी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

पीठ ने साथ ही सेंगर द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-391 के तहत अतिरिक्त सबूत मांगने वाले एक आवेदन पर भी नोटिस जारी किया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेंगर की अपील पर मुकदमा चलाने के लिए यह आवश्यक है। सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि वे पीड़िता के आयु प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, जिससे यह पता चलेगा कि अपराध के दौरान वह नाबालिग थी या नहीं।