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गुजरात के सभी स्कूलों में अब गुजराती पढ़ाना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना


गांधीनगर, । गुजरात सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में गुजराती विषय पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को अब गुजराती भी पढ़ाई जाएगी। इस संबंध में विधानसभा में अनिवार्य शिक्षा और गुजराती भाषा विधेयक विधानसभा को सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसको लेकर अब कानून बनाया जाएगा।

गुजराती नहीं पढ़ाने पर लगेगा जुर्माना

गुजराती माध्यम में गुजराती का अनिवार्य शिक्षण, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कानून के दायरे में आएंगे। राज्य सरकार ने इस विधेयक में गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया है। बता दें कि गुजरात विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 18 विधायकों ने इस बिल पर अपने विचार रखे। विधेयक को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला।

कितना लगेगा जुर्माना?

विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहली बार स्कूल का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 का जुर्माना। दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर तीसरी बार नियम का उल्लंघन हुआ तो स्कूल पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।