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गुजरात में कोरोना का कहर, कड़ी शर्तों के साथ 29 शहरों में नाइट कर्फ्यू


  1. गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए 9 और शहरों में कड़ी शर्तों के साथ नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इससे पहले राज्य के 8 बड़े शहरों समेत 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। अब 29 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक राज्य कर्फ्यू रहेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब इन सभी 29 शहरों में रेस्तरां बंद रहेंगे लेकिन टेक अवे जारी रहेगा। सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल सेवाएं समान रहेंगी। इन सभी शहरों में जिम, क्लब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलून, स्पा, एपीएमसी बंद रहेंगे। वहीं सरकारी बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी।

शादियों में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार के समय 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके अलावा राज्य भर के धार्मिक स्थलों में सार्वजनिक लोगों के जानें पर पाबंदी रहेगी। केवल प्रशासक और पुजारी ही पूजा कर पाएंगे।

जानकारी के अनुसार, आदेश 28 अप्रैल से लागू होगा और 5 मई 2021 तक लागू रहेगा। इन प्रतिबंधों के दौरान शहरों में सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। जैसे किराने की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फलों की दुकानें, मेडिकल स्टोर, डेयरियों, बेकरी की अनुमति होगी।