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चुनाव के बीच सैम पित्रोदा ने छेड़ा विरासत टैक्स का राग, कांग्रेस को देनी पड़ गई सफाई


व‍िरासत टैक्‍स (Inheritance Tax) को लेकर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) ने बड़ा बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में अगर किसी के पास 100 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। संपत्‍त‍ि का 45 प्रत‍िशत ह‍िस्‍सा ही बच्चों को म‍िलता है। बाकी के बचे 55 प्रत‍िशत प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होता है। आइए जानते हैं क्या है व‍िरासत टैक्‍स।

 

व‍िरासत कर वह कर है जो उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिसे किसी मृत व्यक्ति से धन या संपत्ति विरासत में मिलती है। जिस व्यक्ति को संपत्ति विरासत में मिलती है वह विरासत कर का भुगतान करता है

क्या होता है विरासत कर (Inheritance Tax)?

विरासत कर एक ऐसा कर है जो किसी मृत व्यक्ति से उसके उत्तराधिकारियों या लाभार्थियों को संपत्ति या संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है। इस कर का मूल्यांकन आमतौर पर किसी देश के राज्य या संघीय स्तर पर किया जाता है। यह कर उस क्षेत्राधिकार के कानूनों पर भी निर्भर करता है जहां मृत व्यक्ति रहता था और जहां उनकी संपत्ति स्थित है।

अमेरिका में विरासत कर का क्या है नियम?

दुनियाभर के कई देशों में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्‍स लगाया जाता है। यह टैक्‍स जिसे विरासत में संपत्ति मिली है उस व्यक्ति को देना होता है। अमेरिका में विरासत टैक्‍स का चलन सामान्‍य नहीं है। साल 2023 तक सिर्फ छह राज्यों में ही विरासत कर (Inheritance Tax) वसूला जाता है। यह टैक्‍स इस बात पर ड‍िपेंड करता है क‍ि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है और इसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्‍या र‍िश्‍ता है।

अमेरिका के इन राज्यों में वसूला जाता है विरासत टैक्स

अमेरिका में अभी अमेर‍िका में आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिलवेन‍िया में आपको विरासत में म‍िली प्रॉपर्टी पर टैक्स की परंपरा है। लेक‍िन यह लगेगा या नहीं, कई बातों पर न‍िर्भर करता है। वहीं, अमेरिका की सरकार बड़ी संपत्ति पर सीधे एस्‍टेट टैक्‍स लगाती है। लेकिन अगर इस संपत्ति से कोई कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्‍स भी लगता है। अमेरिका में विरासत में संपत्ति पाने वालों पर अलग से कोई विरासत टैक्‍स नहीं लगता।

कैसे कैलकुलेट होता है विरासत कर?

विरासत कर की दरें एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न होती हैं। आमतौर पर, विरासत कर एक प्रगतिशील दर (Progressive Rate) का अनुसरण करता है। विरासत कर की दर विरासत के मूल्य और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए, विरासत करों की गणना स्लाइडिंग के आधार पर की जाती है। जैसे-जैसे विरासत का मूल्य तय लिमिट को पार करता है वैसे-वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता है। इसके अलावा, आपको जो छूट मिलेगी और आप पर जो टैक्स रेट लगेगा, वह इस पर निर्भर करता है कि आपका मरने वाले व्यक्ति से क्या रिश्ता था।

भारत में विरासत पर कैसे लगाया जाता है टैक्स?

भारत में कोई विरासत कर नहीं है। उत्तराधिकारियों को संपत्ति उपहार के तैर पर मिलती है। इस प्रकार, यदि आपको कोई संपत्ति विरासत में मिली है तो आपको कोई कर नहीं देना होगा

किन देशों में कितना वसूला जाता है विरासत टैक्स?

टैक्स फाउंडेशन.org research फेडरल और एस्टेट के इनहेरिटेंस टैक्स अराउंड द वर्ल्ड के एक सर्वे में बताया गया है कि किस देश में कितना विरासत टैक्स वसूला जाता है।

देश का  नाम कितने प्रतिशत है वसूला जाता है विरासत कर
जापान 55%
साउथ कोरिया 50%
फ़्रांस 45%
ब्रिटेन 40%
अमेरिका 40%
स्पेन 34%
आयरलैंड 33%
बेल्जियम 30%
जर्मनी 30%
चिली 25%
ग्रीस 20%
नीदरलैंड 20%
फ़िनलैंड 19%
डेनमार्क 15%
आइसलैंड 10%
तुर्की 10%
पोलैंड 7%
स्विट्जरलैंड 7%
इटली 4%