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डोमिनिका मजिस्ट्रेट कोर्ट से मेहुल चोकसी को झटका,


  • नई दिल्ली। डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट (Dominica magistrate court) ने पीएनबी घोटाने के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। डोमिनिका के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को देश में अवैध रूप से घुसने के आरोपों का जवाब देने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वो अब ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। इससे पहले चोकसी के वकील ने दावा किया था कि उसे एंटीगुआ और बारबुडा से अपहरण कर जबरन कैरीबियाई देश में लाया गया। उनके मुवक्किल पुलिस हिरासत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा और उसे एंटीगुआ और बारबुडा वापस भेज दिया जाए। चोकसी को भारत लाने के लिए सीबीआई के उपमहानिरीक्षक के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों की एक टीम डोमिनिका में मैजूद है।

मेहुल चोकसी का मामला सोमवार को अदालत के सामने लाया गया था। कोर्ट ने तीन घंटे से अधिक समय तक विचार-विमर्श करने के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण के आवेदन को गुरुवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। सुनवाई के दौरान डोमिनिकन जज बर्नी स्टीफेंसन ने कहा कि भगोड़े कारोबारी को डोमिनिका में अवैध प्रवेश के आरोपों का जवाब मजिस्ट्रेट कोर्ट में देना होगा।