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तेलंगाना सरकार के 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


  • हैदराबाद,: तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए राज्य सरकार के स्कूलों को खोलने के फैसले पर रोक लगाई है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सितंबर से एक हफ्ते के लिए ऑफलाइन क्लास यानी कक्षा में आना अनिवार्य नहीं होंग। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार को 4 अक्टूबर तक प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए किए गए उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी निजी या सरकारी स्कूल में केजी से कक्षा 12 तक के किसी भी छात्र को 1 सितंबर से शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएग और स्कूल ना आने वाले छात्रों पर कोई फाइन नहीं किया जाएगा ना ही कोई दूसरी कार्रवाई होगी। स्कूलों को छात्रों पर एक्शन ना लेने को तो हाईकोर्ट ने कहा ही है, साथ ही सरकार को भी ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा है, जो ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन नहीं करेंगे। शैक्षणिक संस्थान अपने हिसाब से यह तय कर सकते हैं कि ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करना है या ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखना है।

राज्य सरकार ने लिया था स्कूल खोलने का फैसला

तेलंगाना की सीएम चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली टीआरएस सरकार ने बीते हफ्ते ये ऐलान किया था कि 1 सितंबर से आंगनबाडी केंद्रों सहित राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश पर कोरोन वायरस को लेकर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करते हुए डेढ़ साल से अधिक समय से बंद शिक्षण संस्थानों को खोलने को कहा था।