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त्रिपुरा में चुनाव टालने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार


अगरतला। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में स्थानीय निकाय चुनाव टालने से इन्कार कर दिया है। राजनीतिक हिंसा का हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में निकाय चुनाव टालने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना जरूरी नहीं है। कोर्ट के फैसले पर त्रिपुरा के कानून मंत्री ने कहा कि टीएमसी की साजिश नाकाम हो गई है। बता दें कि त्रिपुरा में 25 नवंबर से निकाय चुनाव होने हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपुरा के कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने मंगलवार को कहा कि टीएमसी द्वारा नगर निकाय चुनावों को स्थगित करने की साजिश रची गई थी। त्रिपुरा में चुनाव को टालने की उसकी याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।

कानून मंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस यह अच्छी तरह से जानती है कि 25 नवंबर को होने वाले चुनावों में वे अपना खाता तक नहीं खोल पाएगी। हार की शर्मिंदगी से बचाने के लिए ही टीएमसी ने अदालत में कई याचिकाएं दायर की हैं। उनकी याचिकाओं का एकमात्र मकसद न्यायपालिका के जरिए चुनाव स्थगित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव स्थगित करने की पार्टी द्वारा रची गई साजिश को विफल कर दिया गया है।