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देशद्रोह के मामले में लक्षद्वीप की फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को केरल हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत


  1. नई दिल्ली: केरल उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के एक मामले में लक्षद्वीप की फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि लक्षद्वीप प्रशासन ने तर्क दिया था कि अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर रहते हुए उसने क्‍वारंटीन मानदंडों का उल्लंघन किया। लेकिन पीठ ने अग्रिम जमानत के लिए उसकी याचिका को अनुमति देने का फैसला किया।

अदालत ने पहले उसे अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी और उसे जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। बीजेपी लक्षद्वीप विंग के अध्यक्ष सी अब्दुल खादर हाजी ने फिल्म निर्माता के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्‍होंने एक मलयालम समाचार चैनल पर बहस के दौरान कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार ने COVID-19 को “जैव-हथियार” के रूप में इस्तेमाल किया था। आयशा 20 जून को पुलिस के सामने पेश हुई थी और केरल एचसी द्वारा उसकी जमानत याचिका स्वीकार करने और पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहने के बाद तीन घंटे से अधिक समय तक उससे पूछताछ की गई थी।