जौनपुर

नाबालिग गैंगस्टर आरोपीको करें रिहा, वर्ना होगी काररवाई


भाजपा नेता राजमणि सिंह की हत्याके बाद आरोपियों  पर लगा था गैंगस्टर

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजमणि सिंह हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बनाए गए नाबालिग अच्युतानंद सिंह को रिहा करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने अधीक्षक, राजकीय संप्रेक्षण गृह, रामनगर वाराणसी को दिया। पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन न होने पर अधीक्षक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया कि 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न न्यायालय के आदेश की अवहेलना में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

मामले के अनुसार 11 मई 2020 को बक्सा थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव में जमीन कब्जे को लेकर भाजपा नेता राजमणि सिंह व उनके परिवार वालों पर पड़ोसियों द्वारा जानलेवा हमला कर चोटे पहुंचाने का आरोप है जिसमें राजमणि की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। घटना के कुछ दिन बाद रत्नाकर सिंह, अच्युतानंद सिंह सिंह समेत 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी अच्युतानंद के अवयस्क होने के कारण उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया। वह रामनगर वाराणसी में निरुद्ध था। कोर्ट ने 24 नवंबर 2020 को अधीक्षक, राजकीय संप्रेक्षण गृह रामनगर वाराणसी को आदेश दिया कि आरोपी को अविलंब अवमुक्त किया जाए लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। तब आरोपी अच्युतानंद के अधिवक्ता कमलेश शुक्ल ने 23 फरवरी 2021 को आरोपी की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि आदेश के बावजूद अपचारी को अवमुक्त नहीं किया गया। आरोपी बिना किसी कारण के उसके खिलाफ चार्जशीट न आने के बावजूद निरुद्ध है। न्यायालय ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया और तीन दिन के अंदर अधीक्षक से आदेश की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है।