पटना

पटना: अंगीभूत कॉलेजों में होगी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति


शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से 15 तक मांगीं रिक्तियां

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मांगी हैं। नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी। विश्वविद्यालयों से रिक्तियां मिलने के बाद शिक्षा विभाग उसे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सौंपेंगा।

शिक्षा विभाग ने रिक्तियां सौंपने के लिए विश्वविद्यालयों को 15 सितंबर तक का समय दिया है। रिक्तियां फॉर्मेट में मांगी गयी हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को फॉर्मेट भी जारी किये गये हैं। इस बाबत शिक्षा विभाग के सचिव असंगबा चुबा आओ द्वारा राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र दिये गये हैं। श्री आओ ने अपने पत्र में कुलपतियों से कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 एवं पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 अधिसूचित हो गया है।

इन संशोधनों के उपरांत राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से किया जाना है। राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित अधिसंख्य अंगीभूत महाविद्यालयों में  प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं, जिसके कारण महाविद्यालयों का प्रशासन एवं शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसके मद्देनजर प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियर कराते हुए रिक्तियां मांगी गयी हैं।

राज्य के पारम्परिक विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शामिल हैं।