पटना

पटना: अतिक्रमणकारियों पर लगेगा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना


पटना। नगर निकाय और निगम क्षेत्र में अतिक्रमण करना अब आसान नहीं होगा। अतिक्रमणकारियों को अब पांच से २० हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। विधान सभा में आज बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक-२०२१ सर्वसम्मति से पारित हो गया। सदन में प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि यह विधेयक लाना अनिवार्य था। विधेयक में संशोधन करने को लेकर कई तरह की कठिनाई हो रही थी।

मौजूदा व्यवस्था के तहत अतिक्रमण विवाद प्रशासनिक नियंत्रण में ही हल होते थे। संशोधन के बाद अब ऐसा नहीं होगा। अब नगर निगम अथवा नगरपालिकाओं के कार्य प्रभावित नहीं होंगे और अतिक्रमण मुक्ति का अभियान कड़ाई से चलेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर अक्सर पक्षपातपूर्ण निर्णय होते थे। बार-बार सवाल भी उठते थे। इसे दूर करने के लिए ही संशोधन विधेयक लाया गया।

अतिक्रमण पर रोकथाम के लिए निगम या निकाय अब जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहेंगे। पहले अतिक्रमणकारियों पर अधिकतम एक हजार के दंड का ही प्रावधान था, अब अतिक्रमणकारियों को पांच से २० हजार रुपये दंड देना होगा। अतिक्रमण हटवाने में निर्वाचन जनप्रतिनिधियों की महत्ती भूमिका होगी। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक, २०२१ पर सदन में समीर कुमार महासेठ, अजीत शर्मा और राजकुमार शर्मा ने भी कई सुझाव दिये।