पटना

पटना: झूठा मुकदमा करनेवालों पर होगी तीन साल तक की सजा


विस में बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक पारित

(आज समाचार सेवा)

पटना। विधान सभा में गुरुवार को बिहार लोकायुक्त संशोधन, बिहार कराधान विवादों का समाधान, बिहार विनियोग अधिकाई व्यय बिहार सिविल न्यायालय विधेयक पारित हो गया। सारे विधेयक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पारित हुए।

आज सदन में बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक में झूठे मुकदमेबाजों पर कड़ा अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में झूठा मुकदमा करनेवालों के लिए न्यूनतम छह माह और अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब झूठे मुकदमों की सुनवाई डिस्ट्रिक कोर्ट में ही होगी। विधेयक का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने लाया था। उन्होंने कहा कि विधेयक पर मुहर लगने के बाद झूठे मुकदमेबाजों की नकेल कसी जायेगी।

सदन में आज बिहार कराधान संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अब विवादों का निपटारा करना आसान होगा। कराधान निपटारे के लिए १०.९४३ आवेदन आये हैं। आवेदन ऑनलाइन भी लिये जा रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कोविड के कारण इस वित्त वर्ष में इसका शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल सका। विधेयक पर अख्तरुल ईमान, ललित यादव, अजीत शर्मा और समीर कुमार महासेठ ने संशोधन के कई प्रस्ताव दिये थे, किंतु सदन में बहुमत से वे अस्वीकृत हो गये।