पटना

पटना: पंचायत चुनाव पर नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, चुनावकर्मी की मौत पर मिलेंगे 30 लाख रुपये


      • कैबिनेट ने 35 एजेंडों पर लगाई मुहर
      • 4503 पदों के सृजन की मिली मंजूरी
      • डेटा एंट्री के 37 पद होंगे सृजित
      • मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के कुल 264 नए पद सृजित होंगे
      • इथनॉल कारखाना को मिली मंजूरी
      • वाहन दुर्घटना में मुआवजे के नियम में हुआ संशोधन
      • बालू घाटों की बन्दोंबस्ति की अवधि सीमा में विस्तार

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंटों पर मुहर लगी। इसके तहत लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में बिहार में 8386 पंचायतों में चरण बद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। पंचायत भवन कई सुविधाओं से युक्त होंगे और इनमें नव निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों को बैठने की व्यवस्था होगी।

कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और पहले चरण के तहत राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख इक्यानवे हज़ार रुपए की राशि भी मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मौत एवं अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि दिए जाने को भी स्वीकृति दी है।

पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोविड-19 से पंचायत कर्मियों की मौत होने पर 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार व्यय की स्वीकृति दी गई।

4503 पदों के सृजन की मिली मंजूरी

बता दें कि बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक काफी अहम रही। सरकारी नौकरी की तालाश में लगे युवाओं के लिए कई अच्छी खबरें बैठक से निकलकर आईं। राज्य सरकार जल्द ही नए नगर निकायों के गठन पुराने नगर निकायों के उत्क्रमण और पुराने नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार करने जा रही है। जिसके लिए बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का भी निर्माण किया जाएगा और कई पदों पर नियुक्तियां भी होंगी। कैबिनेट की बैठक में इस काम के लिए 4503 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर एक नए निदेशालय और प्रमंडल स्तर पर 9 क्षेत्रीय निदेशालय के गठन को भी मंजूरी दी गई।

डेटा एंट्री के 37 पद होंगे सृजित

वहीं, कैबिनेट ने आपराधिक घटनाओं के वैज्ञानिक जांच का काम जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण और पद सृजन को मंजूरी दी गई। जिसके तहत 218 नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में वेब पोर्टल चलाने के लिए 37 डेटा एंट्री ऑपरेटर के स्थायी पद सृजन को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने पुलिस रेडियो संगठन में अराजपत्रित पदों पर अब सीधी नियुक्ति का फैसला लिया है। जिसके लिए बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सेवा नियमावली 2021 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के कुल 264 नए पद सृजित होंगे

मत्स्य विकास योजना के तहत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के कुल 264 नए नियमित पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। IGIMS में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीटूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए विभिन्न विभागों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल 131 पदों के सृजन का फैसला लिया गया।

IGIMS के ही स्टेट कैंसर इंस्टीटूट के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 272 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र , दिल्ली की एक शाखा NMCH परिसर में खोलने को मंजूरी दी। सरकार ने शाखा के लिए 2 एकड़ भूमि का मुफ्त हस्तांतरण 30 वर्ष की लीज पर करने का फैसला लिया। इस शाखा की मदद से विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों  के प्रभावी नियंत्रण में सरकार को मदद मिल सकेगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को विभिन्न संवर्ग के 198 पदों की रिक्तियां जल्द उपलब्ध कराएगा।

इथनॉल कारखाना को मिली मंजूरी

इसके साथ कैबिनेट ने कई उद्योग और उससे जुड़े वित्तिय प्रोत्साहन क्लीयरेंस को भी मंजूरी दे दी। गोपालगंज में 133 करोड़ 25 लाख की लागत से इथनॉल कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर भी रास्ता साफ हो गया है। वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिससे राज्य में पूंजी निवेश और रोजगार अवसर के लिए माहौल बनेगा। इसके अलावा शेरघाटी गया में पोटाटो चिप्स ट्रेडिशनल नमकीन निर्माण ईकाई के क्षमता विस्तार के लिए अड़तीस करोड़ 26 लाख रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद में पैतालिस करोड़ उनचालीस लाख की लागत से राईस मिल की स्थापना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिससे 163 कुशल और अकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा।

वाहन दुर्घटना में मुआवजे के नियम में हुआ संशोधन

इसके अलावा कैबिनेट में कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी मुहर लगी। वाहन दुर्घटना में पीड़ित या मृतक के आश्रितों को तुरंत मुआवजा दिलाने के लिए सरकार ने नियम संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से नियम में संशोधन के बाद बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवॉल्विंग फण्ड के सृजन को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद पीडित परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने में मदद मिल सकेगी। कैबिनेट ने बिहार पंचायत चुनाव 2021 में चुनाव कार्य के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसा दुर्घटना में मौत या विकलांग होने पर अनुग्रह अनुदान में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया है।

व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता के बाद लगने वाले विलंब शुल्क में भी सरकार ने संसोधन कर दिया है। अब 50 रुपए की बजाय विलंब शुल्क आम लोगों को कम देना पडेगा। दो पहिया तीन पहिया वाहनों को अब 50 की बजाय 10 रुपए प्रतिदिन विलंब शुल्क देना पड़ेगा। वहीं, व्यावसायिक ट्रैक्टर को 50 की जगह 15 रुपए, छोटे चार पहिया वाहनों को 20 रुपए प्रतिदिन और भारी व्यावसायिक वाहनों को 30 रुपए प्रतिदिन विलंब शुल्क देना पड़ेगा।

बालू घाटों की बन्दोंबस्ति की अवधि सीमा में विस्तार

कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। बिहार राज्य बालू घाटों की बन्दोंबस्ति की अवधि विस्तार सीमा बुधवार को खत्म हो गई है। NGT की गाइडलाइन के मुताबिक, 1 अप्रैल से राज्य में बालू खनन पर रोक लग जाएगी। बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन पर रोक के लिए पुराने बालू बन्दोंबस्ति वाले व्यवसाइयों को सितंबर महीने तक बन्दोंबस्ति में अवधि विस्तार देने का फैसला लिया है। लेकिन एक अप्रैल से वही बंदोबस्तधारी बालू खनन कर पाएंगे जिन बंदोबस्तधारियों को केंद्र सरकार की ओर से 2022 तक बालू के खनन को मंजूरी मिली हुई है।

कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए सिमरी बक्सर के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सदाशिव पांडेय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। डॉ सदाशिव पांडे को रिश्वत लेते निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया था।