Latest News नयी दिल्ली राष्ट्रीय

पटाखों पर रोक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, लोगों पर क्या बीत रही- सुप्रीम कोर्ट


  • सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पटाखों (Firecracker) पर उसके द्वारा रोक लगाना किसी समुदाय या किसी समूह विशेष के खिलाफ नहीं है. इस धारणा को दूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि आनंद की आड़ में वह नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की इजाजत नहीं दे सकता है. जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए.

पटाखों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, “आनंद करने की आड़ में आप (पटाखा उत्पादक) नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. हम किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हैं. हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यहां पर हैं.” कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखों पर रोक का पहले का आदेश व्यापक रूप से कारण बताने के बाद दिया गया था.

बेंच ने कहा, ”रोक सभी पटाखों पर नहीं लगाई गई है. यह व्यापक जनहित में है. एक विशेष तरह की धारणा बनाई जा रही है. इसे इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए कि यह रोक किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाई गई है. पिछली बार हमने कहा था कि हम किसी के आनंद के आड़े नहीं आ रहे लेकिन हम लोगों के मौलिक अधिकारों के रास्ते में भी नहीं आ सकते.”