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पूजा स्थल अधिनियम 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दाखिल की याचिका


 

नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान ) अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए नई याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि ये धाराएं धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन हैं। यह याचिका स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दाखिल की है।

इन अनुच्छेदों का किया जा रहा उल्लंघन

एक धार्मिक नेता स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि धाराएं न केवल अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन करती हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का भी खुले तौर पर उल्लंघन करती हैं, जो संविधान की प्रस्तावना और बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग हैं।