पटना

बेगूसराय: वजन में कम चावल उपलब्ध कराने वाले संवेदक पर होगी कार्रवाई : डीपीओ


बेगूसराय (आससे)। संवेदक अगर कम अनाज विद्यालय को मुहैया करा रहा है तो विद्यालय प्रधान एमडीएम डीपीओ को आवेदन दे। बताते चलें कि कोरोना के कारण विद्यालय बंद होने की वजह से इन दिनों सभी प्राथमिक विद्यालयों में एमडीएम योजना नहीं चलने के कारण सरकार ने छात्र-छात्राओं को 49 दिन का चावल 6 किलो प्रति छात्र के हिसाब से देने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में संवेदक ने विद्यालय प्रधान को अनाज मुहैया कराना शुरू किया।

मिली जानकारी के अनुसार कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 50 केजी किलो के पैक 35 केजी या 40 केजी के करीब ही चावल हुआ करते हैं। सूत्रों की मानें तो जब विद्यालय प्रधान इसकी शिकायत करते हैं। तो संवेदक उनसे उलझ पड़ते हैं और कहते है जैसे पैक मिलता है वैसे ही देते है, इसे वजन करने का समय नहीं है। जो कोटा है लें और हस्ताक्षर करें। इसकी सच्चाई कितनी है यह एक जांच का विषय है। चावल कम मिलने के कारण छात्र-छात्राओं को भी चावल कम दिया जा रहा है।

इस संदर्भ में डीपीओ एमडीएम योजना के तनवीर आलम से जब बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरह की शिकायत किसी भी विद्यालय से आती है तो उस संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विद्यालय प्रधान को आवेदन जरूर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जितनी चावल उपलब्ध कराया जा रहा है उतने ही वजन का प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर कर संवेदक को दें। अगर जो भी संवेदक कम चावल उपलब्ध करा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी या उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। वहीं कुछ ऐसे भी विद्यालय प्रधान हैं जो कि संवेदक से मिलीभगत कर गोरख धंधा में सम्मिलित हो जाते हैं।