पटना

बोध गया बम ब्लास्ट मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माना


पांच को 10-10 वर्ष का कारावास व जुर्माना

(आज विधि समाचार)

पटना। एनआईए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत द्वारा शुक्रवार को बोध गया बम ब्लास्ट करने की साजिश मामले में आठ अभियुक्तों द्वारा दोष स्वीकार करने पर तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माना तथा पांच अभियुक्तों को १०-१० वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना की सजा दिया। विशेष अदालत ने जिन तीन अभियुक्तों को अजीवन कारावास की सजा दिया उनमें अभियुक्त अहमद अली, पैगम्बर शेख व नूर आलम हैं। इन तीनों अभियुक्तों को विशेष कोर्ट द्वारा ३९-३९ हजार अर्थदण्ड की सजा अपने फैसले में दिया है। वहीं विशेष अदालत ने अभियुक्त आदिल शेख, दिलावर हुसैन, अबुल करीम, मुसाफिर रहमान व आरिफ हुसैन को १०-१० वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना को सजा दिया है।

विदित हो कि उक्त घटना १९ जनवरी, २०१८ की है जब बौध गया में बौध धर्म गुरु दलाई लामा द्वारा निगमा पूजा के दौरान दलाई लामा समेत अनेक विदेशी बौध धर्मावलंबी गया में प्रवास कर रहे थे तथा घटना के समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी बौध गया में मौजूद थे। अभियुक्तों ने साजिश के तहत कालचक्र मैदान के मुख्य गेट के सामने जनरेटर के नीचे झोला में छिपाकर बम रखा था, वहीं दक्षिणी प्रवेश द्वार के चबूतरे पर संदिग्ध रूप से रखा झोला, बौध गया महाबोधि मंदिर के मुख्य परिसर के गेट नंबर ४ के सीढ़ी के बगल में झोले में रखा संदिग्ध वस्तु पाया गया। संयोगवश आईईडी आंशिक रूप से विस्फोट हुआ था तथा एक बड़ी साजिश को समय रहते पुलिस ने विफल कर दिया था।

तलाशी के क्रम में पुलिस ने विद्युत तार, घड़ी मशीन, एवरेडी बैट्री, एक्सप्लोटेड डेटोनेटर व उजले रंग का सफेद पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस ने बोध गया थाना कांड संख्या ३४/२०१८ दिनांक: २० जनवरी, २०१८ को दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को सौंपा गया। एनआईए ने ३ फरवरी, २०१८ को मामला दर्ज कर ९ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष कोर्ट ने उपरोक्त आठ अभियुक्तों द्वारा दोष स्वीकार करने पर यह सजा दिया।