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भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ आजम खां की अपील पर नहीं हो सकी सुनवाई


रामपुर। भड़काऊ भाषण मामले में सजा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए चार जनवरी लगाई है।

15 जुलाई 2023 को आजम खां को भड़काऊ भाषण के जिस मामले में सजा सुनाई गई थी, वह वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजादनगर थाने में दर्ज हुआ था। तब आजम खां लोकसभा चुनाव लड़े थे। उन्होंने आठ अप्रैल 2019 को चुनाव प्रचार के दौरान धमोरा में जनसभा की थी, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त मुरादाबाद) और मुख्यमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी।

पुलिस ने जांच पूरी कर आईपीसी की धारा 171 जी, 505 (1) बी और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चली। कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। आजम खां ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की, जिस पर सुनवाई चल रही है।